Home Blog “एक प्राथमिक शिक्षक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश”

“एक प्राथमिक शिक्षक को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश”

नरेंद्र साहू छिंदवाड़ा

छिन्दवाड़ा: / 07 अगस्त 2024/ सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग छिंदवाडा श्री सतेन्द्र सिंह मरकाम द्वारा विकासखण्ड जुन्नारदेव की शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री शिवशंकर साहू को पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं ।
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम ने बताया कि शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री साहू शाला समय में उपस्थित नहीं होते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है एवं शाला समय पर प्राथमिक शिक्षक श्री साहू ग्राम में घूमते रहते हैं। शासकीय माध्यमिक शाला गुद्दम के प्राथमिक शिक्षक श्री साहू का यह कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही, कार्य के प्रति उदासीनता को प्रदर्शित करता है। साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक)(दो)(तीन) के विपरित होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री मरकाम द्वारा प्राथमिक शिक्षक श्री साहू को निर्देशित किया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 07 दिवस की समयावधि में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में उपस्थित होकर तथ्यात्मक दस्तावेजों के साथ संकुल प्राचार्य के अभिमत सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने या स्पष्टीकरण समाधानकारक न होने की स्थिति में भ्रृत्य श्री पन्द्राम के विरूध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जिसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।