01 वाहन से लिया गया 5000 रूपये का जुर्माना
01 यात्री बस को किया गया जप्त
नरेंद्र साहू छिंदवाड़ा
छिन्दवाड़ा: / कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा दिनांक 31/07/2024 को चौरई-सिवनी मार्ग में सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। जिसमें सवारी बसों, ऑटो रिक्शा व सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित अन्य सभी छोटे-बड़े वाहनों के सभी दस्तावेजों जैसे वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जाँच की गई। साथ ही जाँच के दौरान वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरण जैसे अग्नि शमन यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, आपातकालीन द्वार आदि की जांच भी की गई। जिन वाहनों में कमियां पाई गई ऐसे वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई ।

अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि चौरई-सिवनी मार्ग में वाहनों की चैकिंग की जानकारी मिलने पर वाहन चालकों में हड़कंप मच गया और उन्होंने अपने रास्ते को बदल लिया। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाये जाने पर 01 वाहन पर चालानी कार्यवाही कर 5000 रूपये जुर्माना लिया गया एवं 01 वाहन बस क्रमांक एमपी 28 पी 0213 जो कि कंडम अवस्था में संचालित पाया गया, जिसकी छत तिरपाल से ढकी हुई थी। जिसे जप्त कर परिवहन कार्यालय छिंदवाड़ा में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया। उन्होंने बताया कि वाहन संचालकों को समय-समय पर मीटिंग लेकर समझाईश दी जा रही है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा यात्री बसों के संबंध में उन पर आच्छादित अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी। सभी वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे सभी अपने-अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अतिशीघ्र लगवा लें और मोटरयान अधिनियम 1988 के सभी प्रावधानों का पालन करें।



